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 कार्यालय जिला लोक अभियोजक/शासकीय अभिभाषक अनूपपुर जिला अनूपपुर म.प्र.

          पीडिता को काम के बहाने बहला फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी मो. जाहिद खान निवासी गोविंदा कालरी कोतमा की जमानत निरस्त 

   अनूपपुर । लोक अभियोजक  पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि पीड़िता अपनी सहेली के साथ रेल्वे स्टेशन के पास गयी थी जहां पर उसके जान पहचान का आरोपी मिला और उसको काम दिलवाने के बहाने अपने साथ  में ले कर गया जहां पर आरोपी ने पीड़िता को नर्सरी में रखा और उसके साथ जबरजस्ती उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्कार किया और किसी को न बताने की धमकी दिया । आरोपी बलात्कार करने के बाद वहां से भाग गया । पीड़िता लौटकर आयी और घटना के बारे में अपने परिजनों को सूचना दी । 

फरियादी की शिकायत के आधार पर थाना कोतमा में अपराध दर्ज किया गया। थाना कोतमा द्वारा आरोपी मो. जाहिद खान को गिरफतार कर जेल भेज दिया गया। मामले में आरोपी मो. जाहिद खान की ओर से माननीय सत्र न्यायाधीश  नरेन्द्र पटेल के न्यायालय में जमानत पर छोड़े़ जाने हेतु याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए और शासन की और पैरवी कर रहे लोक अभियोजक  पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा रखे गए तर्कों और बहस एवं मामले की गम्भीरता एवं परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया गया।


                                              द्वारा

                                          पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा 

                                       लोक अभियोजक अनूपपुर

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