सेवा में,* जिला जनसंपर्क अधिकारी समस्त जिले, मध्यप्रदेशnarmadanewstimes. in
*सेवा में,*
जिला जनसंपर्क अधिकारी
समस्त जिले, मध्यप्रदेश
*विषय:* जिले में प्रकाशित एवं प्रसारित मीडिया संस्थान में कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार एवं गैर पत्रकारों की सूची एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों के नियुक्ति पत्रों एवं 3 माह के वेतन प्रमाण पत्र की सत्यापित जानकारी उपलब्ध कराने बाबत।
*संदर्भ:* नवीन श्रम संहिताओं के संदर्भ में
*महोदय,*
उपरोक्त विषय में सविनय निवेदन है कि:
1. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लागू नवीन श्रम संहिताओं एवं मजदूरी संहिता 2019 की धारा 5 के अनुसार, किसी भी संस्थान में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी/श्रमिक को नियोक्ता द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करना एवं वेतन का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है।
2. जनसंपर्क विभाग द्वारा आपके जिले में प्रकाशित एवं प्रसारित समाचार पत्र/चैनल/वेब पोर्टल की सूची रखी जाती है और उन्हें सरकारी विज्ञापन दिया जाता है। उक्त सूची में शामिल संस्थानों में कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारों एवं गैर पत्रकारों को उनके संबंधित समाचार पत्र/चैनल द्वारा जारी नियुक्ति पत्र एवं पिछले 3 माह के वेतन भुगतान के प्रमाण की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराई जाए।
3. मैं मध्यप्रदेश श्रम सलाहकार परिषद का सदस्य होने के नाते श्रमिकों के अधिकारों के संरक्षण हेतु यह जानकारी चाहता हूं। कृपया 15 दिवस में जानकारी उपलब्ध कराएं।
*प्रार्थना:* कृपया निम्न जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें:
1. जिले में प्रकाशित एवं प्रसारित समस्त समाचार पत्र/चैनल/वेब पोर्टल की सूची
2. प्रत्येक संस्थान में कार्यरत पत्रकार एवं गैर पत्रकारों के नाम, पद , पता,मोबाइल नंबर।
3. प्रत्येक कर्मचारी का नियुक्ति पत्र एवं एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों के पिछले 3 माह के वेतन पर्ची/बैंक स्टेटमेंट की सत्यापित प्रतियां।
आपके द्वारा जानकारी मिलने के बाद समस्त अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों की सूची, वेतन प्रमाण पत्र सहित श्रमायुक्त को भेजकर उनसे निवेदन किया जाना है कि क्या अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को जो वेतन मिल रहा है बह वेतन आयोग के अधिनियम के अनुसार है या नहीं यदि नहीं है तो संस्थान पर उचित कार्रवाई करें साथ ही दृश्य एवं प्रसार निदेशालय तथा आयुक्त जनसंपर्क मध्यप्रदेश को लिखा जायेगा कि मीडिया संस्थानों ने केंद्र सरकार के श्रम कानून की अवहेलना की है अतः इन्हें दिये जा रहें विज्ञापन पर रोक अथवा विज्ञापन की देय राशि में से पत्रकार की दी जाने वाली राशि काटकर श्रम विभाग में जमा कराएं जो संबंधित पत्रकार को दी जा सकें।
पत्र का समय पर जबाव स्पीड पोस्ट से भेजे न मिलने का मतलब है कि आप नियमों की अवहेलना कर रहे हैं जो कदाचरण की श्रेणी में आता है।
*भवदीय*
राधावल्लभ शारदा
सदस्य,
मध्यप्रदेश श्रम सलाहकार परिषद
F-88/19, तुलसीनगर, भोपाल - 462003
मोबाइल: 9425609484
दिनांक: 26,7,26
प्रतिष्ठा में,
प्रदेश के समस्त कलेक्टर से निवेदन है कि मांगी गई जानकारी शीघ्र भेजने हेतु जिला जनसंपर्क अधिकारी को निर्देश जारी करेंगे।







