बाल श्रम, बाल दुर्व्यांपार से संबंधित जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला सम्पन्न
अनुपपुर । मिशन वात्सल्य अंतर्गत बालकों के संरक्षण हेतु जिले में कार्यरत विभिन्न विभागों के प्रतिभागियों को किशोर न्याय अधिनियम 2015, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी, वल्नेरेबिलिटी मैपिंग, सड़क पर जीवन यापन करने वाले बच्चों के नीति, बाल श्रम, बाल दुर्व्यापार, साईबर क्राइम के प्रावधानों से संबंधित एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन गुरूवार को कलेक्ट्रेट के सोन सभागार में किया गया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संयुक्त कलेक्टर दिलीप कुमार पाण्डेेय थे। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी विनोद परस्ते, सहायक संचालक श्रीमती मंजूषा शर्मा, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य द्वय, जिला बाल संरक्षण ईकाई, विशेष किशोर पुलिस ईकाई, जिला शिक्षा अधिकारी, जनजातीय कार्य विभाग, परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, श्रम विभाग, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन विभाग, अधीक्षक बालगृह आदि लगभग 50 प्रतिभागी उपस्थित रहे।
इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर दिलीप पाण्डेय द्वारा समस्त स्टेकहोल्डरों को किशोर न्याय अधिनियम और पाक्सो एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बालकों के प्रति संवेदनशील अभिभावकों के रूप में कार्यवाही करने की बात कही गयी। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी विनोद परस्ते द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम अंतर्गत की जाने वाली कार्यवाही में आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों के संबंध में चर्चा की गई। बाल विवाह अपराध की धाराओं के साथ-साथ बाक्सों अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा की गई। साथ ही बाल भिक्षा उन्मूलन, शाला त्यागी बच्चों को शाला प्रवेश कराने के संबंध में भी चर्चा की गयी। सहायक संचालक श्रीमती मंजूषा शर्मा द्वारा प्रतिभागियों को बाल हित में शासन द्वारा चलायी जा रही योजनाओं, वल्नेरेबिलिटी मैपिंग, सड़क पर जीवन यापन करने वाले बच्चों के नीति, बाल श्रम, बाल दुर्व्यापार एवं साईबर क्राइम के संबंध में विस्तार से बताया गया। विधि सह परिवीक्षा अधिकारी अशोक कुमार त्रिपाठी द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2015 एवं पाक्सो एक्टा 2012 अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस ईकाई को उनके कर्तव्यों एवं विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में व बालकों के विरूद्ध अपराधों के मामलों में प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत व्याख्या की गयी।

