नोटिस का जवाब न देने पर हाईकोर्ट ने पसान सीएमओ को जारी किया 20 हजार का जमानती वारंट narmadanewstimes.in

 नोटिस का जवाब न देने पर हाईकोर्ट ने  पसान सीएमओ को जारी किया 20 हजार का जमानती वारंट




अनूपपुर /सीएमओ नगर पालिका परिषद पसान जिला अनूपपुर के विरुद्ध हाईकोर्ट ने जारी किया बीस हजार रुपये का जमानती वारंट 05/09/23 को उपस्थित होने के दिये निर्देश, जबलपुर  , अनूपपुर के संविदाकार धर्मेंद्र चौबे ने 2010 से 2012 तक नगर पालिका परिषद पसान में विभिन्न निर्माण कार्य किये थे जिनका भुगतान टैक्स काट कर  दिया गया था किंतु TDS राशि जो की लगभग बारह लाख रुपये होती है नगर पालिका परिषद् द्वारा जमा नही किया गया था, इसके लिए धर्मेंद्र चौबे द्वारा कई बार लिखित आवेदन दिया गया परंतु नगर पालिका ने कोई ध्यान नहीं दिया परेशान होकर  चौबे ने अधिवक्ता दीपक पांडे उच्च न्यायालय जबलपुर को अपना केस दिया था  पांडे ने सीएमओ को लीगल नोटिस भेजकर TDS सर्टिफिकेट या उक्त राशि के भुगतान बावत रजिस्ट्री पत्र भेजा था जिसका नगर पालिका परिषद द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया था, अंत में दीपक पांडे द्वारा हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका प्रस्तुत की गयी थी, मार्च 2023 में हाईकोर्ट ने नगर पालिका पसान और आयकर विभाग शहडोल को नोटिस जारी किया था, लगभग पांच महीने बाद फिर से केस लगा था, नगर पालिका सीएमओ द्वारा हाईकोर्ट के नोटिस के बावजूद जवाब नहीं दिये जाने और उदासीन रवैया के कारण दिनांक 01/09/23 को न्यायालय ने रिस्पॉण्ड नम्बर दो को बीस हजार रुपये का जमानती वारंट जारी करते हुए 05/09/23 को उपस्थित होने के निर्देश दिये हैं।

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